ऊधम सिंह नगर में रुद्रपुर भमरौला की क्षेत्र पंचायत सदस्य को चार बच्चों की सूचना छुपाने का दोषी पाने पर उनको उनके पद से हटा दिया गया है। अब उनको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दोबारा भागीदारी करने का मौका नहीं मिलेगा।
वर्ष 2019 में रुद्रपुर के ग्राम भमरौला के लोगों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़कर जीती आभा सिंह पर निर्वाचन अधिकारी को दिए शपथ पत्र पर जांच कराने की मांग की गई थी। इस मामले में पंचस्थानी चुनावालय के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने रुद्रपुर तहसीलदार व खंड विकास अधिकारी को संयुक्त रूप से जांच सौंपी गई । तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि आभा सिंह की चार संतानें हैं साथ ही ग्राम पंचायत भमरौला के परिवार रजिस्टर की नकल पर भी चार संतानें दर्ज पाए गए है। इस मामले में जांच पूरी होने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन पत्र में दो से अधिक जीवित संतान हैं के उत्तर पर नहीं का उल्लेख किया गया। आभा सिंह ने उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम 2016 का उल्लंघन किया है। मामले में जांच के दौरान आभा सिंह की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। जिस के बाद सीडीओ आशीष भटगाईं की ओर से जारी पत्र में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में पंचायतीराज अधिनियम का दोषी पाए जाने पर क्षेत्र पंचायत सदस्य आभा सिंह को पद से हटा दिया गया है।