रुद्रपुर में कोर्ट के आदेश पर बैंक ऑफ बड़ौदा से लाखों की धोखाधड़ी मामले में कार शोरूम के प्रबंध निदेशक सहित चार लोगों के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है।
जानकारी के अनुसार कोर्ट के आदेश और बैंक शाखा प्रबंधक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया शाखा प्रबंधक मनीष कुमार सिंह ने बताया साल 2017 में मोहम्मद शाहिद, निवासी बिलासपुर, यूपी ने बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदन किया था जिसमें जमाती के तौर पर साहब सिंह, निवासी प्रीत विहार, फाजलपुर महरौला, रुद्रपुर और रतनदीप सिंह, निवासी गांव दानपुर के अनुबंध पत्र एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर जमा कराये गए थे जिसके बाद बैंक ने 8.89 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कर 3 जून 2017 को आकांक्षा ऑटोमोबाइल कार डीलर के बैंक खाते में चेक के माध्यम से रुपये जमा करवाये गए जिसके बाद ऋण धारक और कार डीलर ने कार फर्म द्वारा जारी बिल बैंक में जमा करवाएं जिसमें ब्रीजा कार संख्या यूके 06 एएम 5789 दर्शाया गया।
कुछ समय बाद जब ऋण खाता अनियमित होने लगा तो ऋण वसूली से पहले नियमानुसार लाइन वाहन एप से पड़ताल की गई जिसमें पता चला कि कार के नाम पर लिया गया ऋण हरमीत सिंह के नाम पर है जिसके पास टीवीएस बाइक है बैंक प्रबंधक ने आरोप लगाया कि ऋण प्रकरण में आकांक्षा ऑटोमोबाइल के प्रबंध निदेशक, ऋणधारक शाहिद, जमाती साहब सिंह और रतनदीप ने बैंक को ठगने की मंशा से लाखों रुपये का ऋण लिया जब इस संबंध में कोतवाली पुलिस के अलावा एसएसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की जिसके बाद उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी.कोतवाली एसएसआई सतीश चंद्र कापड़ी ने कहा कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कार शोरूम के प्रबंध निदेशक सहित चार के विरुद्ध ठगी मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवेचना उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद को सौंपी गई है।