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Home उत्तराखण्ड

गैंगस्टर एक्ट के 6 आरोपियों को चार वर्ष का कठोर कारावास

News Desk by News Desk
December 22, 2022
in उत्तराखण्ड, अपराध, उधम सिंह नगर, पुलिस, स्वास्थ्य
गैंगस्टर एक्ट के 6 आरोपियों को चार वर्ष का कठोर कारावास
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जनपद ऊधम सिंह नगर के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानों ने गैंगस्टर एक्ट के 6 आरोपियों को चार वर्ष के कठोर कारावास के साथ
5-5 हज़ार रुपये जुमनि की सजा सुना है।

न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सैंजना थाना किच्छा निवासी रसीद उर्फ मुन्ने पुत्र हब्बू, गुलाम साबिर पुत्र गुलाम नबी, मौ० आसिफ पुत्र मौ०सददीक तथा मुकेश पुत्र फूल सिंह, ग्राम हजरतपुर थाना बिलासपुर निवासी मक़सूद पुत्र नन्नू और ग्राम दौलतपुर थाना बहेड़ी निवासी अकील अहमद पुत्र मौ० इसमाइल के विरूद्ध कोतवाल सन्तोष कुमार जायसवाल ने धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इन लोग गिरोह बनाकर रूद्रपुर,किच्छा,बिलासपुर आदि क्षेत्रों में चोरी, लूट, डकैती, हिंसा, मादक पदार्थों की तस्करी के साथ समाज विरोधी क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं इन सभी के विरूद्ध द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानों की कोर्ट में मुक़दमा चला जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा 6 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध हुए जिसके बाद न्यायाधीश ने सबको दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास और 5-5 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

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