जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर कुवैत में नौकरी लगवाने के नाम पर लगभग साढे 12 लाख रुपयों की ठगी का एक हैरतअंगेज मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना के बारे में न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर मोहल्ला महेशपुरा काशीपुर निवासी अफसर जहां पत्नी मोहम्मद उमर ने बताया कि विष्णु ढाबे के पास मोहल्ला तराई शेरकोट जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश निवासी शमशाद अहमद पुत्र इसरार अहमद नामक व्यक्ति से उसकी जान पहचान थी। महिला का आरोप है कि एक दिन शमशाद उसके घर आया और कहने लगा कि विदेश में नौकरी लगवाने के उसके पास अच्छे चांस है। यदि कोई कुवैत जाने वाला है तो वह उसकी वहां अच्छी नौकरी लगवा सकता है। कुवैत भेजने का खर्च उसने लगभग तीन लाख रुपए बताया। महिला ने उसकी बातों पर भरोसा कर जब रिश्तेदारी में इस बात की चर्चा की तो चार लोग कुवैत जाने के लिए तैयार हो। शाहरुख खान पुत्र मोहम्मद उमर खान, फुरकान अली पुत्र शराफत अली, तनवीर पुत्र मोहम्मद हनीफ तथा कादिर हुसैन पुत्र रफीक अहमद से कुवैत जाने के नाम पर आरोपी ने 2 लाख 70हजार प्रति के हिसाब से सौदा तय किया। मामला तय होने पर महिला ने शमशाद को 10 लाख 20 हजार दे दिए। जिसमें से 5 लाख 70 हजार नगद तथा पुत्री फरहीन के खाते से 4 लाख 50 हजार ऑनलाइन ट्रांसफर किए। महिला का आरोप है कि इसके कुछ दिन बाद जब शमशाद से उसने उपरोक्त चारों के लिए वीजा और टिकट मांगे तो वह टालमटोल करने लगा। महिला ने कोर्ट को दिए शिकायती पत्र में बताया कि बीते 9 सितंबर को जब उसने शमशाद से पुनः कुवैत के टिकट वा वीजा मांगे तो वह गाली गलौज व मारपीट पर उतारू हो गया। विरोध करने पर उसने जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि घटना की तत्काल बाद उसने मामले की जानकारी पुलिस के उच्चाधिकारियों को देते हुए कार्यवाही की मांग की लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। शिव प्रकाश में आई कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी।
Vikas Kumar Verma
संपादक