उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को एवं पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर फिलहाल रोक लगा दी है। पूरे मामले में एकलपीठ ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार अंकिता भंडारी की हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी। दायर याचिका में कहा गया है कि जांच अधिकारी ने सक्षम अदालत से उनका नार्को एवं पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोटद्वार ने यह अनुमति दी है। इस आदेश को उनके द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जबकि इस केस के दो अन्य आरोपियों ने टेस्ट कराने की सहमति नहीं दी है और उनपर जांच अधिकारी द्वारा बार-बार नार्को एवं पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का दवाब डाला जा रहा है। वे अपना नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं। जांच के लिए सहमत होना या ना होना उनका संवैधानिक अधिकार है और इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है।