जनपद ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने बाल विवाह अधिनियम के तहत एक नाबालिग की जबरन विवाह कराने के आरोप में मां, पिता, भाई और नानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार एक डाक के माध्यम से पुलिस को एक शिकायत पत्र मिला था। जिसमें शिकायतकर्ता का कहना था कि वह नाबालिक है। 24 दिसंबर को उसके पिता, मां, नानी, भाई उसे मथुरा ले गए और जबरन कुम्हा मथुरा निवासी धर्मवीर के साथ विवाह कराने का प्रयास किया। इसका पता चलते ही उसने विरोध किया तो उसकी पिटाई की। बताया कि 25 दिसंबर को परिजनों ने जबरन उसका विवाह धर्मवीर से करा दिया था। इस दौरान धर्मवीर ने उससे दुष्कर्म भी किया। दो दिन बाद वह मथुरा से भागकर रुद्रपुर आ गई। शिकायत पर ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने जांच करते हुए पीडि़ता के बयान दर्ज किए। जांच में मामला सही पाए जाने पर पुलिस ने पीडि़ता की मां, पिता, नानी और भाई के विरुद्ध बाल विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जबकि धर्मवीर के विरुद्ध पाक्सो और बाल विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।