जबलपुर। बहुचर्चित त्विषा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में शुक्रवार को जबलपुर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सामने आया। हाईकोर्ट ने मृतका के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया पूरी गरिमा और मृत देह के सम्मान को ध्यान में रखते हुए संपन्न की जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पोस्टमार्टम की यह पूरी प्रक्रिया भोपाल में दिल्ली एम्स की विशेषज्ञ टीम द्वारा की जाएगी। अदालत ने यह भी साफ किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि शव किस पक्ष को सौंपा जाएगा। दरअसल, त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद परिवार ने भोपाल एम्स में किए गए पहले पोस्टमार्टम पर सवाल उठाए थे। परिजनों का आरोप था कि रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई है और मौत के कारणों को लेकर स्पष्टता नहीं है। इसी आधार पर परिवार ने भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। हालांकि निचली अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
गौरतलब है कि 13 मई को त्विषा शर्मा का पोस्टमार्टम भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में कराया गया था। लेकिन रिपोर्ट को लेकर असहमति जताते हुए परिजनों ने न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम कराने का निर्णय सुनाया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एक अन्य याचिका भी पेश की गई, जिसमें त्विषा की सास गिरिबाला सिंह को मिली जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई को निर्धारित की गई है। वहीं तीसरी याचिका त्विषा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत से जुड़ी थी। हालांकि सुनवाई के दौरान समर्थ सिंह के अधिवक्ताओं ने यह याचिका वापस ले ली। समर्थ सिंह के वकील मृगेंद्र सिंह ने अदालत को बताया कि समर्थ सिंह जल्द ही भोपाल सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण करेंगे और वहीं नियमित जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अब सभी की निगाहें दिल्ली एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे त्विषा शर्मा की मौत की असल वजह सामने आने की उम्मीद है।
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