फ्री राशन और सस्ता राशन योजना का फायदा ले रहे तमाम अपात्र लोगों पर सख्ती और इसको लेकर सरकार की तरफ से चलाए गए व्यापक अभियान ने अपना खुब रंग दिखाया है। पहले अपात्र कार्ड धारकों को कार्ड सरेंडर करने का मौका दिया गया। कार्ड सरेंडर नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। जिसके बाद उत्तराखंड में खाद्य विभाग के ‘अपात्र को ना-पात्र का हां’ अभियान के तहत हजारों राशन कार्ड सरेंडर हो चुके हैं। राज्य की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने भी इस अभियान की समीक्षा करते हुए मानक तय कर दिए है।
उत्तराखंड सरकार के अनुसार यदि आपके परिवार के सभी सदस्यों की आमदनी 15 हजार से ज्यादा है या आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी-प्राइवेट नौकरी में हो या घर में एसी लगा हो तो आप सरकारी सस्ते राशन के पात्र नहीं है। अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड के लिए पात्रता पर सरकार ने रविवार को तस्वीर साफ की।
आपको बात दे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र राशनकार्डधारकों को हटाने और उनके स्थान पर नए राशनकार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान ‘अपात्र को ना, पात्र को हां शुरू किया गया है। राशनकार्ड समर्पित करने और अपात्र राशनकार्ड धारकों के संबंध में सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर-1967 जारी किया गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने खाद्य विभाग को इसके अतिरिक्त अन्य टोल फ्री नंबर आम उपभोक्ताओं के उपयोग को जारी करने के निर्देश दिए थे।
जिसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर राशन कार्ड के मानक को लेकर वायरल हो रही खबरों की वजह से ऊहापोह की स्थिति बन गई थी। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने रविवार को विस्तार से राज्य के मानकों की जानकारी दी। मंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर डोईवाला के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वारा जारी पोस्टर भी अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया।खाद्य मंत्री ने कहा कि राज्य के अंत्योदय और एनएफएसए और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लोगों के लिए मानक तय हैं। जो लोग मानक पूरे नहीं करते वो 31 मई तक अपने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें। इसके बाद एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। अपात्र राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल हों:खाद्य विभाग ने अपात्र लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील करते हुए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने की सलाह भी दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए सालाना आमदनी पांच लाख रुपये से कम होनी चाहिए। 15 हजार रुपये से अधिक आय है तो राज्य योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उत्तराखंड सरकार के अनुसार जिस परिवार के सभी सदस्यों की कुल आमदनी 15 हजार रुपये से ज्यादा हो और परिवार में चौपहिया वाहन, एयर कंडीशनर, टैक्टर, ट्रक, कंबाइन, जेसीबी हो या फिर पूर्व सैनिक व अर्द्धसैनिक, रिटायर पेंशन कर्मचारी, 02 हेक्टेयर सिंचित भूमि व सालाना आमदनी पर आयकर लागू हो तो वह सस्ते राशन के पात्र नहीं होगा।